सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें,सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य

Bulletin 2020-06-01

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लॉकडउन में प्रशासन द्वारा जनपद शामली सहित कैराना नगर में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा रही थी। लॉकडाउन 5 में सरकार द्वारा रियायतें दी गई है। अनलॉक वन में डीएम जसजीत कौर ने शासन की गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से समस्त प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।आदेश में बताया गया है कि पूरे जनपद में रविवार के दिन सप्ताहिक बंदी रहेगी परंतु सप्ताहिक बंदी के दिन केवल दूध दवाई व सब्जी की दुकानें खुलेगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु दुकान मालिकों द्वारा बैरिकेडिंग व पक्के पेंट से गोले बनवाए जाएं। फेस मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि वहां पर बैठकर कोई भी व्यक्ति मिठाई नहीं खा पाएगा। बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क फेस,सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। किसी भी दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक समय में एकत्रित नहीं होगे,ना ही किसी दुकानदार द्वारा 5 से अधिक व्यक्तियों को अपनी दुकान पर एक समय में इकट्ठा किया जाएगा। वहीं शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। शादी में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की की जाएंगी। इसके अलावा अंतर्राज्यीय व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

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