कोरोना से बचाव को लेकर जारी हुई नई गाइड लाइन, 8 बजे से बंद करना होगी दुकानें

Bulletin 2020-11-23

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बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब इंदौर में शादी, धार्मिक व सामाजिक समारोह में 250 लोगों को अनुमति होगी। केवल थाने पर इनकी सूचना देकर पावती लेना होगी। सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय रात्रि 8 बजे बन्द होगी। शवयात्रा/जनाजे में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।इंदौर में कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों के आने के बाद आज कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जिसमें शादी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी बारात के आयोजन में अलग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी। जिसके आधार पर ही टेंट और कैटरिंग वाले व्यवस्था करेंगे। बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी। रात 10:00 बजे तक ही शादी के आयोजन की अनुमति रहेगी। उसके बाद कैटरिंग, टेंट या आयोजकों को आने-जाने की अनुमति होगी। लेकिन आयोजन 10 बजे खत्म करना होगा।

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