इन्दौर। इंदौर में अब रात्रि 10 बजे तक दुकानें और अन्य व्यावसायिक संस्थान खुले रह सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। सांसद लालवानी ने भी दी इसे लेकर जानकारी दी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। अब यह गतिविधियां प्रातः छहबजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।