डीएम के निर्देश पर खुली घरेलू व पारिवारिक प्रयोग की वस्तु की दुकानें

Bulletin 2020-05-20

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लाॅक डाउन लगने के बाद जिला प्रशासन ने बाजारों में आवश्यक वस्तुओं से अलग घरेलू व पारिवारिक प्रयोग की वस्तुओं की दुकानें खोलने की रोस्टर के हिसाब से छूट दी गई जिसके तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजारों में सभी तरह की दुकानें खोली गई। जहां पर बहुत ही कम संख्या में ग्राहक देखने को मिले। 17 मई से लाॅक डाउन घोषणा के बाद बुधवार डीएम जसजीत कौर ने आवश्यक वस्तु से अलग घरेलू व पारिवारिक प्रयोग की वस्तुओं की दुकानें जैसे रेडीमेड कपड़ा ,बर्तन ,जूता कॉस्मेटिक ,जनरल स्टोर सर्राफा, मिठाई की दुकानें खोलने की सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट दी गई है। जिसमें प्रशासन ने रोस्टर के हिसाब से दुकानों को खोलने की छूट दी हैं। जिसके तहत बुधवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक घरेलू व परिवारिक प्रयोग की वस्तुओं की दुकानें खोली गई। जिसके बाद बाजारों में दुकान खोलने के बाद ग्राहकों की कम संख्या देखी गई। जहां पर दुकानदारों द्वारा आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए गए। इसके अलावा बाजारों में दो पहिया वाहनों का आना जारी रहा। प्रशासन ने दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति व चार पहिया वाहन पर तीन व्यक्तियों की बैठने की अनुमति दे रखी हैं।

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