सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दोषी अक्षय ठाकुर (Akshay Thakur) की रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में दोषियों के डेथ वारंट (Death Warrant) पर सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों (Nirbhaya Case Convicts) का डेथ वारंट जारी नहीं किया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail Authority) से कहा कि वो दोषियों को नोटिस भेजकर बोले कि एक सप्ताह में सभी कानूनी राहत के विकल्प आजमा लें. नोटिस की समयसीमा अभी से शुरु होती है. पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही पब्लिक प्रासीक्यूटर ने कहा कि कोर्ट को डेथ वारंट जारी करना चाहिए. केवल इसलिए कि वो दया याचिका (Mercy Petition) दायर करना चाहते हैं, डेथ वारंट रुकना नहीं चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा, जब दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति (President) खारिज करेंगे, उसके बाद ही डेथ वारंट जारी किया जा सकता है.