मोबाइल में बैन 59 एप का उपयोग किया तो हो सकती है कार्रवाई, इंदौर कलेक्टर की चेतावनी

Bulletin 2020-07-01

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अगर मोबाइल में चाइनीस ऐप मिली पाई गई तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, इंदौर कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के तहत चाइनीस ऐप को बैन किया है। लिहाजा इन्हें मोबाइल से डिलीट करना आम यूजर की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी चाइनीस एप किसी के मोबाइल में पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान हैं। दरअसल भारत सरकार ने पिछले दिनों 59 चाइनीस एप्लीकेशंस को पूर्णता प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें टिक टॉक ,जेंडर, शेयर इट और अन्य चाइनीस एप्लीकेशन शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत इन एप्लीकेशंस को भारत सरकार ने बैन किया है, क्योंकि इससे साइबर अपराध होने संभावना रहती है। वही देश के उपभोक्ताओं की आम जानकारी लीक होने की संभावना के चलते यह कदम उठाया गया है। बावजूद इसके अगर लोग फिर भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही होने की संभावना है।इसलिए चाइनीस ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इंदौर कलेक्टर ने साफ शब्दों में हिदायत दी है कि वह चाइनीस एप का इस्तेमाल करने से बचें।

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