Nirbhaya case latest Update: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार की ओर से दायर की गई उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें निर्भया (Nirbhaya case) के दोषियों को अलग—अलग फांसी देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि चारों दोषियों को सजा एक साथ ही दी जाएगी। अलग—अलग फांसी से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। वहीं सरकार को चारों को फांसी की सजा देने की कानूनी प्रक्रिया को सात दिनों में पूरी करने की मोहलत दी है। आपको बता दें इससे पहले दोषियों को 1 फरवरी को फांसी की सजा होनी थी। लेकिन एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी थी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने फांसी को अनंत समय के लिए टाल दिया था। उसके बाद से चारों को फांसी की सजा पर संशय था, जो अब भी बरकरार है। आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों की फांसी को टालने के बाद निर्भया की मां ने भी बयान दिया था कि उनकी बेटी के न्याय पर सभी दल राजनीति कर रहे हैं। वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दोषियों को फांसी की सजा के लिए घूम रही है। सात साल के संघर्ष के बाद भी उनकी बेटी के बलात्कार और हत्या के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सभी मानवाधिकार दोषियों के ही हैं, पीड़ित और मर चुकी बेटी के कोई अधिकार नहीं।