हनीट्रैप मामले में हाईकोर्ट में दायर पिटीशन पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस द्वारा केस डायरी और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज और मटेरियल कोर्ट में पेश नहीं करने पर कोर्ट ने जहां नाराजगी जाहिर की, वहीं अगली सुनवाई पर सीबीआई के एसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी को कोर्ट को असिस्ट करने और पुलिस को केस डायरी सहित सभी दस्तावेज पेश नहीं करने की स्थिति में एसआईटी चीफ राजेंद्र कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील मनोहर दलाल का कहना है कि मामले में जिन्हें आरोपी बनाया जाना चाहिए उन्हें गवाह बनाकर दोषियों को बचाने की कवायद की जा रही है। वही पुलिस द्वारा केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं करना यह साबित कर रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को हाईकोर्ट में की जाएगी।