सहारा-बिड़ला डायरी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेश सामग्री को नाकाफी बताते हुए जांच की याचिका खारिज कर दी। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को कार्पोरेट हाउसेज की ओर से घूस दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। बता दें कि सहारा-बिड़ला डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता 'कॉमन कॉज' के वकील प्रशांत भूषण को पुख्ता सबूतों के साथ आने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने एक कथित डायरी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कंपनियों से करोड़ों रुपये का घूस लेने का आरोप लगाया है।