सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में बैलों की दौड़ वाले लोकप्रिय जल्लिकट्टू महोत्सव पर रोक को बरकरार रखा है. कोर्ट ने रोक के इस फैसले पर तमिलनाडु की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि बैलों की दौड़ वाले इस महोत्सव की मंजूरी देने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस विवादित दौड़ पर से केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को रोक हटा दी थी. कोर्ट ने केंद्र के आदेश को रोक दिया है. साथ ही एक हफ्ते के भीतर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा. शीर्ष अदालत ने सरकारों और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पशुओं को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिये उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पशुओं सहित सभी जीवजंतुओं में स्वाभाविक गरिमा और शांतिपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार होता है और उनकी बेहतरी के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए।