शाजापुर। नगरीय क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/ प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक / आरबीएल एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे, ये दुकाने शाम को बंद रहेगी। सब्जी एवं फल की स्थाई दुकानें नही लगेंगी। फल एवं सब्जी फेरी हाथ चलित ठेले के माध्यम से 26 अप्रैल, 28 अप्रैल एवं 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बेचने की अनुमति रहेगी। निर्धारित तारीख एवं समय के पश्चात विक्रय करते पाए जाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।