शाजापुर जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत शाजापुर जिला अन्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्र एवं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है। जिले में नोवेल कोरोना वायरस की चैन तोड़ने के लिए व उससे जनित बीमारी के संभावित रोकथाम करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के बड़े कस्बों में 26 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 30 अप्रैल शुक्रवार रात्रि 10 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र शाजापुर, शुजालपुर, मक्सी, अकोदिया, पोलायकलां, पानखेड़ी(कालापीपल) की सीमा क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत बेरछा, मो. बड़ोदिया, खोकराकलों,सुंदरसी, अरनियाकला, खरदौनकलां, सलसलाई,गुलाना, कालीसिंध, जामनेर,दुपाड़ा,सुनेरा क्षेत्र में 26 अप्रैल सोमवार सुबह 6 बजे से 30 अप्रैल शुक्रवार रात 10 बजे तक रहेगा।