फसल नुकसान होने पर किसान भाई 72 घंटे के अंदर अवगत कराएं

Bulletin 2021-03-22

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शाजापुर। बाढ़, आँधी, ओले, तेज वर्षा, सूखा, कीट रोगों से फसल खराब हो जाती है। ऐसे संकट और जोखिम से किसान भाइयों को राहत देने के लिये केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 शुरू की है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिये 2 प्रतिशत प्रीमियम एवं रबी फसल के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। उन्होने बताया कि इस वर्ष रबी फसल का बीमा करने हेतु शाजापुर जिले के एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। जिले के समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक जिनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाया है एवं बीमित फसल प्राकृतिक आपदाएं एवं स्थानीय आपदाएं जैसे असामयिक वर्षा से फसन क्षति चक्रवात वर्षा के कारण फसल कटाई के बाद फसल क्षति ओलावृष्टी से फसल क्षति जैसे कारणो से फसल क्षति होने पर समस्त बीमित कृषक भाई फसल क्षति के बीमा का लाभ लेने के लिये संबंधित बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। किसान भाई 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कम्पनी अथवा जिला प्रशासन को सूचना दें।

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