SBI New Rule: ATM से ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो देना होगा जुर्माना, देखिए क्या कहता है RBI ?

Jansatta 2021-02-09

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एटीएम ट्रांजैक्शन (ATM Transaction) से संबंधित नियम में बदलाव किया है.... अब अगर बैंक कस्टमर के अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है और वो ATM से पैसे निकाल रहा है, तो ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में उसे पेनल्टी देनी होगी....बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), कोटक महिन्द्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank), एक्सिस बैंक (Axix Bank) और यस बैंक (Yes Bank) में यह नियम पहले से लागू है... अब स्टेट बैंक ने भी यह नियम लागू कर दिया है

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