दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार जुर्माना

Patrika 2021-01-18

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दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार जुर्माना
Duskarm mamle me #aaropi ko 20 saal ki saja
गाजीपुर में 7 साल बाद नाबालिक युवती के अपहरण कर रेप करने के मामले में जिले की पास्को कोर्ट 1 ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 60 हजार रूप अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है। दरअसल जिले के नोनहरा थाना इलाके में 7 साल पहले आरोपी अर्जुन राजभर ने एक नाबालिक युवती का अपहरण कर मुंबई ले गया और उसके साथ 15 दिन तक रेप किया था। फिर उसने नाबालिक युवती को गांव के पास छोड़ कर फरार हो गया था। मामले में नाबालिक युवती के परिजनों द्वारा अपहरण और रेप का मामला दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने न्यायालय से साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया।

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