इस मामले में आरोपी को 30 हजार जुर्माना के साथ हुई 20 साल की सजा
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रामपुर। एडीजे 8 की अदालत में तैनात पास्को एक्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू मोघा ने नाबालिक बच्चे से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बिजेंद्र को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 30000 का अर्थदंड देने का आदेश किया है। तकरीबन 18 महीने के बाद नाबालिक के पिता को अब कोर्ट से इंसाफ मिला है तो वहीं आरोपी बिजेंद्र को उसके किए की सजा भी मिली है । सजा सुनने के बाद आरोपी बिजेंद्र गुमशुम खड़ा रहा 10 मिंट तक सर झुकाए कोर्ट में खड़ा रहा उसके बाद पुलिस वाले उसे कोर्ट से जेल ले गए।