योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा- अब दिनेश, रमेश, सुरेश बनकर लव जिहाद नहीं कर पाएंगे मुख्तार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक, डीएम के आदेश के बिना दूसरे धर्म में शादी नहीं हो पाएगी। दो महीने पहले ही शादी के लिए डीएम को बताना होगा। साथ ही, बिना अनुमति शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर तीन साल तक की सजा और धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह अध्यादेश प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है और धर्म छिपाकर जो लव जिहाद में लगे हैं उनको इस कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।

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