औरैया। जनपद में फसल अवशेष जलाने की घटना को रोकने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य कई जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि राजस्व विभाग द्वारा पराली जलाने की घटना की पुष्टि की जाती है तो आरोपित किसान के विरुद्ध अभिलंब एफ आई आर दर्ज कराते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए। जिस कंबाइन हार्वेस्टर मालिक द्वारा आरोपित किसान के खेत में कटाई की गई है। उसकी कंबाइन हार्वेस्टर पुलिस व प्रधान विभाग द्वारा सीस की जाए। फसल अवशेष जलाने की घटना होने पर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम।