अयोध्या में धर्म स्थलों को सशर्त खोलने की गाइडलाइन जारी

Bulletin 2020-06-08

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अयोध्या जिला प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर धर्मस्थलों को सशर्त खोलने की गाइड लाइन जारी किया। 1. कोई भी पुजारी/श्रद्धालु किसी भी पूजा स्थल पर फेस कवर/मास्क के बिना प्रवेश नहीं करेगा। 2. सभी भवन/धर्म स्थल में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालु/व्यक्ति अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेगा तथा सम्पूर्ण परिसर को नियमित रूप से डिस्इन्फेक्ट किया जायेगा। 3. सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा यथासंभव इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जायेगी। 4. जिन श्रद्धालुओं/व्यक्तियों में कोविड-19 के लक्षण प्रदर्शित नहीं होगे उन्हें ही धार्मिक परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। 5. प्रत्येक धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में 05 से अधिक व्यक्ति/श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगें। 6. धार्मिक परिसरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ को सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन कराते हुए अनावश्यक भीड़ नहीं की जायेगी जिससे संक्रमण का प्रसार हो सकता हो। 7. सोशल डिस्टेन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक परिसरों में श्रद्धालुओं/व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह कम से कम 06 फिट की दूरी पर अंकित किये जायेगे। 8. धार्मिक परिसर/भवन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम/माइक से सभी श्रद्धालुओं/व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जायेगा। 9. प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। 10. संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये गये भक्ति भजन/गाने आदि बजाये जा सकते है किन्तु एकत्रित होकर समूह गायन की अनुमति नहीं होगी। 11. धार्मिक स्थल के अन्दर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण/पवित्र जल छिड़काव की मनाही।

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