Supreme Court का Parties को आदेश- Criminal को टिकट देने की बतानी होगी वजह । वनइंडिया हिंदी

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The Supreme Court on Thursday directed political parties to upload on their websites the details of pending criminal cases against candidates contesting polls.The court also said that a party must clarify the reasons for fielding a particular candidate. It added that nominees must be selected on the basis of merit.

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से दागी उम्मीदवारों को चुनाव का टिकट दिए जाने की वजह बताने का आदेश दिया है. जस्टिस रोहिंटन नरीमन और एस रविंद्र भट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है.

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