कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल पर बड़ा फैसला लेते हुए ट्रिपल तलाक बिल में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट ने ट्रिपल तालक से संबंधित कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
हमने 3 परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। अगर कोई पति तत्काल ट्रिपल तालाक देता है और शादी तोड़ता है तो एफआईआर केवल पीड़ित या ब्लड रिलेशन द्वारा दायर की गई याचिका पर की जाएगा।
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