1984 सिख दंगा के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद सज्जन कुमार व एक अन्य की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी। याचिका में सुनवाई कर रहे एक जज की विश्वसनीयता और सीबीआइ पर सवाल उठाते हुए सुनवाई किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इससे पहले 24 अक्टूबर को न्यायमूर्ति गीता मित्तल व पीएस तेजी की पीठ ने सीबीआइ, याची सज्जन कुमार, महेन्द्र सिंह यादव का पक्ष सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 1984 सिख दंगा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज यह एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।