पक्ष-विपक्षः ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम संगठनों ने उठाए सवाल

Dainik Jagran 2016-10-12

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केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और इसे संविधान के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार ने कहा है कि संविधान में तीन तलाक की कोई जगह नहीं है। मर्दों की एक से ज्यादा शादी की इजाजत संविधान नहीं देता और तीन तलाक और बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। एक तरफ बीजेपी नेता जफर इस्लाम जहां इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि जमात-ए-इस्लामी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ तमाम मुस्लिम संगठन केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामें के खिलाफ है।

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