Supreme Court on UP Madarsa Act: SC के फैसले के बाद O.P.Rajbhar का मदरसों पर आरोप|CJI|वनइंडिया हिंदी

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यूपी(UP) के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट(SC) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इलाहाबाद(Allahabad) हाईकोर्ट (HC)का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्‍यता दे दी । चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट (HC) ने मदरसों पर 2004 में बने यूपी (UP)सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओ.पी. राजभर (O.P.Rajbhar)ने इस पर कहा कि "कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं... साथ ही राजभर ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपये देती है... इसके बाद भी प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है... मंत्री ने कहा कि ऐसे ही लोगों की जांच हो रही थी। जांच में जो दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। सुप्रीम कोर्ट (SC)के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है.

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