सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों/विधायकों (MPs MLAs Bribe) पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 1998 के फैसले को पलटा. सीजेआई (CJI DY Chandrachud)ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.
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~PR.88~ED.108~GR.125~HT.96~