CJI DY Chandrachud ने Article 370 पर Supreme Court में क्या बड़ी टिप्पणी की ? | 35A | वनइंडिया हिंदी

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Supreme Court On Article 370: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल-370 (Article-370) को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने संविधान के आर्टिकल-1 (Article-1) को लेकर कहा, कि आर्टिकल-1 भारत के संविधान (Constitution of India) का स्थायी हिस्सा है, जबकि आर्टिकल-370 की स्थिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल-370 में साफ तौर से इस बात के संकेत मिलते हैं, कि ये आर्टिकल हमेशा के लिए संविधान का हिस्सा नहीं रखा जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में पांच जजों वाली संविधान पीठ का अध्यक्षता करते हुए कहा, कि देश के संविधान में आर्टिकल-1 स्थायी तौर से है। जबकि आर्टिकल-370 (1) के तहत विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जो कि सीधे तौर से आर्टिकल-1 से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल-1 किसी भी स्थिति में हमेशा से लागू था। ये संविधान का अंतर्निहित हिस्सा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) ने कहा कि जब अंतिम काल में संविधान में संशोधन और बदलाव का अधिकार था, उस वक्त आर्टिकल 370 को रखने का उद्देश्य यही था कि आर्टिकल 1 स्थायी है और इसकी दोहरी पुष्टि की गई है। आपको बता दें, कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) को हटाने को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) के अलावा, जस्टिस बी आर गवई (Justice BR Gavai), जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul), जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) और जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) भी शामिल हैं। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Supreme Court) (Supreme Court Hearing) (CJI Chandrachud Statement) (Justice Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Of India DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud)

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