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एमसीडी सदन की बैठक में हंगामा, मारपीट व तोड़फोड़ मामले में गेंद उपराज्यपाल के पाले में है। एलजी हंगामा करने वाले पार्षदों के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हंगामे के मामले में पीठासीन अधिकारी व एमसीडी की रिपोर्ट के आधार पर पार्षदों को सदन की एक से तीन बैठक तक निलंबित किया जा सकता है। डीएमसी एक्ट में इस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। इस बीच इस मामले को लेकर भाजपा आज राजघाट पर प्रदर्शन करने वाली है।