UP Nagar Nikay Election में OBC Reservation पर आया कैसा फैसला ? | UP Nikay Chunav | वनइंडिया हिंदी

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उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार को बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट ना हो जाएं, तब तक रिज़र्वेशन नहीं माना जाएगा। लिहाज़ा इस मामले में कोर्ट ने साल-2017 के OBC रेपिड-सर्वे (OPD Rapid Survey) को भी नकार दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने इस मामले में दाखिल की गई 93 याचिकाओं पर एक साथ फैसला पारित किया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) (UP Government) सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।

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