EWS Reservation Case: EWS कोटा यानि गरीब सवर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपनी मुहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच में से 4 ने आर्थिक आरक्षण जारी रखने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वां संशोधन को सही ठहराते हुए कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। इसी के साथ ये साफ हो गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण का सिस्टम जारी रहेगा। तमिलनाडु की डीएमके समेत कई संगठनों ने ईडब्लूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी।