उत्तर प्रदेश में अयोग्य यानी वो अपात्र लोग जो एक राशन कार्ड धारक की सीमा में नहीं आते. उनके लिए यूपी सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, पहले तो इन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा है, अब सरकार ने पात्र यानी जायज जिन्हें राशन मिलना चाहिए उन लोगों के लिए नए नियम बनाए हैं....चलिए पहले इन्हीं नियमों को समझाते हैं.,