अवमानक पान मसाला विक्रय पर बेचने एवं बनाने वालों पर कुल 6 लाख रूपये का अर्थदण्ड

Bulletin 2021-03-27

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शाजापुर। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा शाजापुर नगर के खाद्य कारोबारकर्ता अनावेदक क्रमांक 01 जितेन्द्र कुमार चौरसिया पिता श्री आनंदीलाल चौरसिया प्रतिष्ठान गौतम ट्रेडर्स शाजापुर तथा खाद्य कारोबारकर्ता अनावेदक क्रमांक 02 कायपान प्रोडक्ट प्रा.लि. 12/01 सेक्टर डी, इंडस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा भोपाल पर अवमानक पान मसाला (पैक्ड) विक्रय करने के उद्देश्य से संग्रहित करना, पाए जाने पर कुल 6 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार व24 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अनावेदक क्रमांक 01 जितेन्द्र कुमार चौरसिया के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान मानव उपभोग हेतु राजश्री पान मसाला (पैक्ड) बेचने के लिए संग्रहित पाया गया। उक्त पान मसाले के नमूने की जांच भोपाल स्थित शासकीय प्रयोग शाला से करायी गयी थी। जाँच में उक्त खाद्य सामग्री राजश्री पान मसाला अवमानक पाया गया। जिस पर जितेन्द्र कुमार चौरसिया को एक लाख रूपये तथा कायपान पान प्रोडक्ट भोपाल को 5 लाख रुपये, दोनों पर कुल 6 लाख अर्थदण्ड लगाया गया है।

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