सीतापुर: फास्ट्रैक कोर्ट व एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूर्णिमा पाणक ने बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव व उनके सहयोगी रासिद खान, रामलखन गौतम व डब्लू गुप्ता को वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिया है. निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव सहित उनके तीनों सहयोगियों को 10- 10 दिनों की साधारण कारावास व उन पर 200- 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.