सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी अन्तर्गत कोई नया निवेश जमा नहीं करें

Bulletin 2021-02-19

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शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन ने सर्व साधारण एवं आम नागरिक से अपील की है कि वे सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी अन्तर्गत कोई नया निवेश नहीं करें। उल्लेखनीय है कि सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाईटी अन्तर्गत विभिन्न जमाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के तारतत्य में सर्व साधारण एवं आम नागरिक के हित में 14 अक्टूबर 2020 के आदेश अनुसार सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी अन्तर्गत जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का शत-प्रतिशत भुगतान एक माह के अन्दर किये जाने एवं 15 अक्टूबर 2020 से किसी भी आम नागरिक तथा जनसाधारण का कोई नया निवेश स्वीकार नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अलावा 31 दिसम्बर 2020 के आदेश अनुसार रीजनल मेनेजर उज्जैन श्री रविंद्र सिंह को पुनः पूर्व में दिये गये आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वे सर्वप्रथम कमजोर मजदूर वर्ग तथा जिनकी राशि कम है उन जमाकर्ताओं को 8 दिवस के भीतर शत-प्रतिशत राशि का भुगतान किया करें। साथ ही  संस्था के एजेण्ट तथा उनके परिवार सदस्यों के नाम से जमा की गई राशि का भुगतान आम नागरिक/जमाकर्ताओं के भुगतान के बाद करें।

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