सिर्फ 40 दिनों में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Patrika 2021-02-16

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सिर्फ 40 दिनों में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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मिर्ज़ापुर नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 40 दिन के अन्दर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।कम समय मे कोर्ट ने इस मामले में मुकदमे का निस्तारण करते हुए इस मामले में आरोपी अभियुक्त को पास्को एक्ट और दुष्कर्म के मामले में सजा हुई है। मड़िहान थाना क्षेत्र मे 7 जनवरी 2021 को 6 वर्षीय नाबालिक दिव्यांग लड़की को उसी गांव के निवासी राकेश यादव पुत्र संतू यादव द्वारा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस मामले में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-06/21 धारा 376 एबी भा0द0वि0, 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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