नीमच। खाद्य एवं औषधि विभाग ने चौकन्ना बालाजी स्थित एसके इंटरप्राइजेस पर 21 अगस्त 2109 को छापामार कार्रवाई की थी। मुंगफली तेल लिखे डब्बे में सोयाबीन तेल पाया गया। जिसे जप्त कर लिया गया था। साथ ही एसके इंटप्राइजेस से तेल के नमुने लिए गए थे। जिसकी रिपोर्ट वर्ष 2020 में प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एडीएम कोर्ट नीमच में प्रकरण की सुनवाई हुई। सुनवाई में एसके इंटरप्राईजेस के मालिक सुनील मित्तल तथा पार्वती आयल मिल को दोषी पाया गया। एडीएम कोर्ट ने एसके इंटरप्राईजेस पर 25 हजार तथा पार्वती आयल मिल पर 50 हजार जुर्माना किया। साथ ही मुंगफली तेल लिखे सोयाबीन तेल के डब्बों को नष्ट करने के आदेश दिए। आदेश के बाद प्रशासनीक तथा खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बुधवार सुबह एसके इंटरप्राईजेस से जप्त सोयाबीन का तेल नष्ट करवाने पहुंची। 1557 लीटर सोयाबीन तेल को नगरपालिका के ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर नष्ट करवाया। नष्ट तेल की कीमत 1 लाख 80 हजार रूपए बताई गई। साथ ही उक्त मामले में सीजीएम न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा हैं। जिस पर फैसला आना बाकी हैं।