New Guidelines for Sweet Shops: FSSAI ने जारी किए हलवाई दुकानों के लिए नए नियम | वनइंडिया हिंदी

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From October 1, the Food Safety Standards Authority of India has implemented a new rule regarding sweets in the whole country. Earlier this rule was to come into force in June, but due to Corona infection it has been implemented now. In fact, the government has decided to implement new rules to improve the quality of food and beverages found in confectionery, from 1 October 2020, sweets kept for sale in parathas or cans at sweets shops It is necessary to write the expiry date along with the date of making in

एक अक्टूबर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मिठाई को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. पहले यह नियम जून में लागू होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे अब लागू किया गया है. दरअसल मिठाई या हलवाई की दुकान पर मिलने वाली खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिये सरकार ने नये नियम लागू करने का फैसला लिया है, 1 अक्टूबर 2020 से मिठाई की दुकानों पर परातों या डब्बों में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई में बनाने की तारीख के साथ-साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखना जरुरी हो गया है

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