श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर कोर्ट में 30 सितंबर को होगी सुनवाई
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मथुरा । श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अदालत 30 सितंबर को सुनवाई करेगी यह सुनश्चित करेगी कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। यदि कोर्ट याचिका को स्वीकार करती है तो उसके बाद पक्षकारों जिनमें ईदगाह मस्जिद, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान को नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं इस याचिका को लेकर ईदगाह मस्जिद कमेटी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान ने पुराने दस्तावेजों और फाइलों को टटोलना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट मस्जिद की जमीन पर अपना मालिकाना हक होने की बात कह रहा है वहीं मस्जिद कमेटी उस जगह पर अपना कब्जा बता रही है। याचिका में 1968 में ट्रस्ट और मस्जिद कमेटी में हुए समझौते को भी गलत बताकर उसे रद्द करने की मांग रखी गई है।