10 दिसंबर को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई
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मथुरा भगवान श्री कृष्ण विराजमान मामले को लेकर कई पक्षियों ने अपनी याचिका को जिला जज के समक्ष रखा और आज प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कोई भी हाजिर नहीं हो सका। प्रतिवादी पक्ष के हाजिर न होने के कारण जिला जज ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है और आगामी 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। जन्म स्थान विराजमान मामले में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। कटरा केशव देव और भगवान श्री कृष्ण विराजमान को लेकर अपना हक प्राप्त करने के लिए जन्मभूमि ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह दावा किया था कि शाही ईदगाह की 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान की है। सुनवाई के दौरान दवा दाखिल नहीं किया गया था इसके बाद कई अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में दावे पेश किए और जिला जज के द्वारा उन दावों को स्वीकार लिया गया। न्यायालय ने विपक्षीगण रहे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया था।