राज्य सरकार द्वारा लाये गये नये कानून के खिलाफ मंडी कर्मचारियों में रोष

Bulletin 2020-05-27

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नीमच। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी अधिनियम 1972 को संशोधित कर नया मंडी अधिनियम मॉडल ईटीसी बनाया गया है,जो किसानों व्यापारियों कर्मचारियों एवं हम्मालों तुलावटीयों के हित में नहीं हैं। जिसे लेकर अब प्रदेश के मंडी कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि- दिनांक 28 मई 2020 से आगामी महासंघ, के आदेश तक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और विरोध जताने प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारीगण काली पट्टी बांधकर काम करते हुए शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती हैं तो आंदोलन को विस्तृत करते हुए प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में काम बंद किया जाएगा। जिसका आह्वान प्रदेश महामंत्री विजय सिंह जी चौहान ,जिला अध्यक्ष अनिल सिंह परिहार, कृषि उपज मंडी समिति कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेश सिंघल द्वारा किया गया। जानकारी मीडिया प्रभारी अशोक कुमार भंवर द्वारा जानकारी दी गई।

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