लॉकडाउन बढ़ जाने पर एक श्रमिक क्या सोच रहा है ? , देखिए कार्टूनिस्ट लोकेन्द्र की नजर से

Patrika 2020-05-18

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कोरोना संकट के चलते 18 से 31 मई तक केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन 4 के लिए राज्य की गहलोत सरकार आज नए दिशा-निर्देश जारी करेगी। ये दिशा निर्देश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो रेड और ऑरेंज जोन के साथ कंटेनमेंट एवं बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारियों की ओर से किया जाएगा और कंटेनमेंट जोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि केंद्र की एडवायजरी के मुताबिक आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजार खोलने का फैसला राज्य सरकार अपने हिसाब से लेंगी। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
राज्य में इन पर रहेगा प्रतिबंध
केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की गई नई एडवायजरी में कई गतिविधियों पर अभी भी 31 मई तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इनमें सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी। जयपुर मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण, और कोटा के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसी प्रकार शादी-ब्याह, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्‍य सभाएं और अन्य बड़े समागम और जनता की धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों तक जाने पर पाबंदी सख्ती के साथ रहेगी।

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