सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में फिलहाल फौरी राहत देने से मना कर दिया है. पी चिदंबरम मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रमन्ना ने मामले को सीजेआई के पास रेफर कर दिया है. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से राहत की मांग की थी.