प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने किया स्वागत

News State UP UK 2020-04-24

Views 117

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) वाले लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उनके पिछड़ेपन पर आंकड़े इकठ्ठा करने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य का फ़ैसला होगा। अगर किसी राज्य को लगता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए तो वो दे सकते हैं

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS