मुज़फ्फरनगर की पोस्को कोर्ट ने मंगलवार को एक युवक को अपहरण के बाद नाबालिक किशोरी के साथ बालात्कार के मामले दस साल की सज़ा ओर 22 हज़ार का अर्थदण्ड लगाया है। आपको बता दे कि 15 मई 2016 को मुज़फ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के एक गाँव से मोनू उर्फ अजय नाम के युवक ने एक 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज उसी समय आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। जिसमे कल मुज़फ्फरनगर की पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को इस मामले में सज़ा सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को दस साल की सज़ा के साथ साथ 22 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। जिसमे कोर्ट के आदेश पर अर्थदण्ड की राशि से 20 हज़ार रुपये पीड़िता को दिए जायेंगे। सज़ा के बाद आरोपी मोनू उर्फ अजय को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।