शामली: दहेज उत्पीड़न मामले में उत्तराखंड के दारोगा समेत तीन को सुनाई सजा

Bulletin 2020-02-13

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शामली के कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर पति, ससुर व सास को दो-दो वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी पति उत्तराखंड में दारोगा बताया गया है। जबकि मामले में पीड़िता के देवर और ननंद को बरी कर दिया गया है। शामली के निवासी रेखा सिंह की शादी 2007 को अजय कुमार गांव राजीव नगर नेहरूग्राम देहरादून उत्तराखंड के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुरालियों द्वारा उसे दहेज में कार की मांग करते हुए प्रताड़ित किया गया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने विवाहिता के साथ में मारपीट करते हुए छह माह के बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शामली कोतवाली में पति अजय कुमार रमन, सास सुरेशो, ससुर लक्ष्मीचंद, देवर विजय कुमार व ननंद स्वीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने सजा सुनाई।

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