सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर से राहत देते हुए उनका अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने सुब्रत रॉय से कहा है कि वह इस अवधि के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को 200 करोड़ रूपये चुकाए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख के वकील से पूरा खांका (रोड मैप) तैयार कर पेश करने के लिए कहा है कि किस तरीके से वह सेबी को करीब 12,000 करोड़ रूपये की विशाल रकम चुकाएंगे।