CJI BR Gavai ने Supreme Court के Presidential Reference वाले फैसले को कहा 'असंवैधानिक' | वनइंडिया

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Presidential Reference: राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर समय-सीमा निर्धारित करने वाले अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पलट दिया है। भारत के चीफ जस्टिस (CJI BR Gavai) बीआर गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपनी राय में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का फैसला संविधान में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नहीं था।

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