Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसद मामूली बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रभावहीन या पलट नहीं सकती। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 137 पेज के विस्तृत आदेश में सुनाया।
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