Bihar SIR पर Supreme Court सख्त, 1 सितंबर के बाद भी Voter List में जुड़ेगा नाम, जानें प्रक्रिया | EC

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Supreme Court On Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट और SIR प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो मतदाताओं को सहायता देंगे। आधार कार्ड को केवल पहचान का दस्तावेज माना जाएगा, नागरिकता का प्रमाण नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखने और सभी दावों को ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए। यह फैसला मतदाता अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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