SC ST Reservation पर Supreme Court का कैसा ऐतिहासिक फैसला, CJI Gavai का रिएक्शन | वनइंडिया हिंदी

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SC ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अधिकारियों और कर्मियों (Officers and personnel) की सीधी नियुक्ति में पहली बार औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति (scheduled caste)और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण नीति लागू हुई है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती में एससी-एसटी (SC ST) समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर दी। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण लागू (Reservation implemented in government jobs) किए जाने के लिए 2 जुलाई 1997 को जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने करीब 28 साल बाद अपने यहां लागू किया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI)भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramakrishna Gawai) ने इस बदलाव के पीछे की सोच को साझा करते हुए कहा कि सभी सरकारी संस्थानों और कई हाई कोर्ट (High Court) में पहले से ही एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग क्यों रखा जाए? हमने कई ऐतिहासिक फैसलों में सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया है और एक संस्था के रूप में हमें इसे अपने यहां भी लागू करना चाहिए. हमारे काम हमारे सिद्धांतों को दर्शाने चाहिए.

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