Old Vehicles: दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बंद, 1 जुलाई से नया नियम लागू; अभी जान लें क्या करना होगा

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साल 2015 में ने NGT ने दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पुरानी और खटारा हो चुकी गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था. इसके बाद 2018 में SC ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली में 10 साल पूरा कर चुकी डीजल, 15 साल पूरा कर चुकी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए. जिसके बाद अब वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों को ANPR कैमरों से लैस कर दिया है. पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें इन गाड़ियों का चालान करेंगी या इन्हें सीधा जब्त कर लिया जाएगा.

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